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गाजीपुर :जिला मजिस्ट्रेट ने दिया शस्त्र धारकों को निर्देश

उत्तर प्रदेश नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार्य संहिता लागू होने  पर जनपद में धारा 144 सीआरपीसी प्रभावी हो जाएगी। जनपद के सभी शस्त्र धारकों को यह सूचित किया जाता है कि शांति भंग की संभावना को देखते हुए 7 दिवस के अंदर अपने शस्त्र को जनपद के शस्त्र दुकानों में जमा कर जमा की रसीद दे। अथवा थाने में जमा कर रसीद प्राप्त करें । जनपद के जिलाधिकारी महोदय का सख्त निर्देश है कि जमा करने में समस्या है । तो नोटिस प्राप्त की 2 दिन के अंदर जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के संयुक्त स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष अपना कारण सहित आवेदन प्रस्तुत करें। यदि आवश्यक हो तो इस पर विचार किया जाएगा । निर्धारित अवधि 1 सप्ताह के भीतर अपना शास्त्र जमा नहीं कराया तो आपके विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत विविध कार्रवाई की जाएगी l


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