वाराणसी: देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देख कर वाराणसी के प्रशासन ने दुकानों और प्रतिष्ठानों के खुलने का समय सीमा सुबह 9:00 बजे से रात 9:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान बनाया गया है दुकानों के खुलने की समय सीमा पर निगरानी रखेगा इस दौरान नियम का उल्लंघन करने पर मजिस्ट्रेट को कानूनी कार्रवाई का अधिकार होगा । कोरोना संक्रमण को कम होते देख जिला प्रशासन ने समय सीमा में ढील ढील दे दी गई थी यही कारण है कि कुछ दुकानें रात को 10:00 बजे के बाद भी दुकानों पर भी भीड़ जमा होती है इसलिए जिला प्रशासन है समय रहते हैं सतर्कता बढ़ा दी है जिले के जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर सुबह 9:00 से रात 9:00 बजे तक दुकान खोलने का आदेश दिया गया है और इस को सुनिश्चित कराने का काम जिला प्रशासन को सौंपा गया है पुलिस अपने गश्त के दौरान यह सुनिश्चित करें इसका पालन किया जाए।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कई राज्यों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते सतर्कता बरती जा रही है। सुबह नौ से रात नौ बजे तक दुकान और प्रतिष्ठान खोलने का नियम लागू कराया गया है।
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